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Lockdown 4 : गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन

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May 17, 2020
Lockdown 4 : गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन | lockdown 4 : guideline in hindi
lockdown 4- guideline in hindi

कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है जिसको 31 मई तक पूरे देश में बढ़ा दिया गया है।

इसी के चलते गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं।

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लॉकडाउन 4 : में क्या खुला रहेगा-

लॉकडाउन में बसों की सेवा शुरू की गई है, राज्य आपसी सहमति से इंटर स्टेट बस सेवा भी शुरू कर सकेंगे। इसके अलावा स्टेडियम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स बिना दर्शकों के खोले जा सकते हैं।

सभी एसेंशियल सर्विस भी पहले की तरह जारी रहेंगी, इसके अलावा रेस्टोरेंट को भी होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है।

ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन अब राज्य सरकारें खुद तय कर सकेंगी, पिछले काफी समय से राज्य सरकारें इसकी मांग कर रही थी, कि वह अपने क्षेत्र में ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन खुद तय करें। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की यह बात मान ली है।

दुकानें खोलने और कंटेनमेंट जोन के बाहर व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने के लिए राज्य सरकारें स्वयं फैसला ले।

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क्या-क्या बंद रहेगा –

पहले की ही तरह सभी मंदिर, धार्मिक स्थान, राजनीतिक कार्यक्रम, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कंपलेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, मेट्रो सेवा आदि सब कुछ बंद रहेगा।

शाम के 7:00 बजे से लेकर सुबह 7:00 बजे तक बाहर निकलने पर पहले की तरह पूरी पाबंदी रहेगी।

कंटेंनमेंट जोन में सख्ती पहले की ही तरह जारी रहेगी, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है।

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